हाई कोर्ट ने भी पुछा-डेंगू रोकने के लिए क्या किया ?
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By
Anant Srivastava 14
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शहर मे बढ़ते डेंगू के प्रकोप को रोकने की सरकारी मशीनरी की लापरवाही पर सोमवार को सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने नगर विकास सचिव , नगर आयुक्त और नगर स्वास्थ अधिकारी को तुरंत कारवाही करने का आदेश दिया। कोर्ट ने शहर की सफाई का ठेका पाने वाली कंपनी ज्योति एनविरोटेक को पर्याप्त सफाई न करने के आरोपो लिए नोटिस जारी किया।
कोर्ट के सामने पहले से दायर डेंगू की रोकथाम की याचिकाएं पेश की गयी। यह भी बताया गया की कोर्ट ने डेंगू जैसी बीमारियों से निपटने के लिए मौसम के साथ तैयारी करने के निर्देश दिए थे लेकिन अधिकारियों ने इससे अनदेखा किया।
कोर्ट का कड़ा रुख देखते हुए सरकारी मशीनरी तुरंत हरकत मे आयी। मुख्या सचिव राहुल भटनागर ने निर्देश दिया के सभी ज़िलों मे एक हफ्ते सफाई अभियान चले। सभी ज़िलों के नगर स्वास्थ अधिकारी को सी एम ओ से सामंजस्य कर के एंटी लार्वा का छिड़काव करने को कहा गया है। डी एम यह सुनिचित करे की हस्पताल मे इमरजेंसी ड्यूटी पर डॉक्टर और स्टाफ उपस्थित रहे। डेंगू की जांच के लिए दवाइयां और किट मुहैय्या कराई जाये।
शहर के तमाम इलाको मे गन्दगी का अम्बार लगा हुआ है। नाले ओवरफ्लो हो रहे है और गलियों मे भी पानी जमा हो रहा है। खाली पड़े प्लाट मे कूड़ा फेंके जाने से वहां मच्छर पनप रहे है और डेंगू बहुत तेज़ी से फ़ैल रहा है। बीते सप्ताह मे कई मौते हुई है और निरंतर लोग हस्पतालो मे डेंगू के इलाज के लिए भर्ती किये जा रहे है।
ऐसे मे स्वास्थ राज्य मंत्री का कहना है के डेंगू से मौते महज अफ़वा है। अभी तक सिर्फ तीन मौते हुई है और कुछ कंपनियां और नर्सिंग होम्स गलत आंकड़े दे रहे है।
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